संदिग्ध ग्राहक की सूचना पुलिस थाने में देने के निर्देश
आदेश के अनुसार, अब सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलर्स और सब डीलर्स को ग्राहक का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसमें ग्राहक का नाम, स्थाई एवं वर्तमान पता, वैध पहचान पत्र, सिम कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, सिम आवंटन की तिथि व समय, तथा ग्राहक के हस्ताक्षर आदि शामिल होंगे। साथ ही, अगर कोई संदिग्ध ग्राहक मिले तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को देनी होगी।रजिस्टर में दर्ज करें
1- सिम बिक्री का दैनिक रजिस्टर।2- ग्राहक की पूरी जानकारी।
3- पहचान पत्र और सिम वितरण का साक्ष्य।
4- रिकॉर्ड कम से कम 5 वर्षों तक सुरक्षित रखना।