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फिर बढ़ी नरेश मीना की मुश्किलें… झालावाड़ मामले में जमानत याचिका खारिज, कोर्ट बोला- ‘ये आदतन अराधी’

झालावाड़ सीजेएम कोर्ट ने नरेश मीना की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

झालावाड़Aug 02, 2025 / 10:44 pm

Lokendra Sainger

naresh meena

Photo Patrika Network (File Photo)

Naresh Meena: झालावाड़ के मनोहरथाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने के मामले में नरेश मीना और उनके समर्थकों ने SRG मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ में धरना-प्रदर्शन किया था। जिसके चलते पुलिस ने नरेश मीना सहित समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। झालावाड़ सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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सीजेएम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेश मीना ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवेहलना की है। ये आदतन अपराधी है। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी में व्यवधान किया। इनमें हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है। इन्हें बेल देने से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि नरेश मीना, मुरारीलाल, जयप्रकाश, प्रदीप ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे CJM कोर्ट ने खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 25 जुलाई 2025 की शाम करीब 5 बजे नरेश मीना अपने समर्थकों के साथ मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग के सामने वाहनों के साथ पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन से आपातकालीन वार्ड में मरीजों की आवाजाही, एम्बुलेंस सेवाएं और अन्य चिकित्सा सुविधाएं बाधित हो गईं। गंभीर मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल सका, जिससे अस्पताल परिसर में तनाव बढ़ गया।
अस्पताल स्टाफ और चिकित्सकों ने नरेश मीणा से शांति बनाए रखने और साइलेंस जोन का सम्मान करने का अनुरोध किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। जिसके बाद पुलिस ने नरेश मीना सहित समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया।

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