CG Rape case: राजा सुरेंद्र बहादुर के निधन के बाद बदली परिस्थितियां
जिसमें दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 376 के तहत विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक गंगा पटेल ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर लोक अभियोजक मुन्ना पटेल ने पैरवी की। ज्ञात हो कि धर्मेन्द्र सिंह सक्ती रियासत के पूर्व राजा स्व. सुरेन्द्र बहादुर के दत्तक पुत्र हैं। राजा सुरेंद्र बहादुर के निधन होते ही विपरीत परिस्थितियां घेरने लगी है। विवादों से रहा नाता
गौरतलब है कि कुंवर धर्मेंद्र सिंह का राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत के पांचवें महाराज के रूप में हुआ था। वे पूर्व राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के दत्तक पुत्र हैं।
बताया जाता है कि धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र बहादुर के बावर्ची का पुत्र था, जिसे राजा ने गोद लिया था। वहीं, राजा सुरेंद्र बहादुर की पत्नी गीता राणा सिंह ने राज्याभिषेक के समय सार्वजनिक रूप से कुंवर धर्मेंद्र को पुत्र मानने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका नौकर संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। रानी ने अखबार में विज्ञापन देकर यह अपील की थी कि कोई भी इस राज्याभिषेक में शामिल न हो।