आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
एलटीवी के लिए आवेदन करते समय नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रतिनवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, नवीनतम पता प्रमाण पत्र, पेशे और धर्म का विवरण और यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, तो उसका आवेदन पत्र शामिल है।
पोर्टल पर 10 मई से शुरू होगा आवेदन
आवेदन प्रक्रिया 10 मई से पोर्टल पर शुरू होगी और 10 जुलाई तक खुली रहेगी। इस समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले पाक नागरिकों के वीजा स्वत: रद्द हो जाएंगे। विदेशी पंजीयन अधिकारी विक्रम सिंह भाटी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि उनके वीजा को रद्द होने से बचाया जा सके। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 25 अप्रेल को जारी आदेश को जारी रखते हुए, पाकिस्तान के दीर्घकालिक वीजा धारकों को एलटीवी निरस्त से छूट दी थी। इसके तहत, अब तक जिन नागरिकों ने भारतीय नागरिकता नहीं ली है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।