मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने मनोज कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने भर्ती पर रोक हटाने का आग्रह करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। याचिका में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव को चुनौती दी गई है।
अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि आयोग ने 200 पदों पर भर्ती शुरू की, लेकिन बाद में नियम बदलकर 40 के बजाय 36 अंक वालों को भी पात्र मान लिया। आयोग के अधिवक्ता एम एफ बैग ने कहा कि नियमों को स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि कार्मिक विभाग ने नियमों को सही संशोधित किया।
पुराने नियमों के तहत होगी भर्ती
आरपीएससी के वकील एम एफ बैग ने बताया कि हाईकोर्ट ने हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पहले लगाई गई रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने आरपीएससी को छूट दी है कि वह पुराने नियमों (विज्ञप्ति के नियम) से भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती याचिका के अधीन रहेगी।