अभियान की प्रमुख विशेषताएं
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल के निर्देशन में सभी कृषि उपज मंडी समितियों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, जिन्होंने मंडी में कार्यरत श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बीमा योजनाओं से जोड़ा। अब तक पीएमजेजेबीवाई में 94.76 प्रतिशत और पीएमएसबीवाई में 95.34 प्रतिशत श्रमिकों का बीमा हो चुका है।
बीमा योजनाओं की जानकारी
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 18 से 50 वर्ष तक के बैंक खाता धारकों के लिए है। इस योजना में खाताधारक की मृत्यु पर परिजनों को ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है और किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती। वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 18 से 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के लिए है। इसमें दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध होता है, जिसकी प्रीमियम राशि मात्र 20 रुपए वार्षिक है।
शत-प्रतिशत बीमा कवरेज का लक्ष्य
विभाग ने शत-प्रतिशत बीमा कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया है और मंडियों में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक को इस सुरक्षा कवच से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मंडी समितियों के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को मजबूती दी जा रही है, जिससे उनके परिवारों को भी संबल मिल सके।