राजस्थान हाईकोर्ट ने तत्कालीन विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के सहायक अभियंता हर्षाधिपति से मारपीट करने के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले की ट्रायल जयपुर जिले की एससी-एसटी मामलों की कोर्ट में चलेगी। न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने सहायक अभियंता हर्षाधिपति याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिल सिमलॉट व मालती ने कोर्ट को बताया कि धौलपुर में आरोपी का दबदबा है। उससे पीड़ित व गवाहों को जान का खतरा है। ऐसे में केस को धौलपुर से ट्रांसफर किया जाए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी ने जमानत मिलने के बाद जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और उसके खिलाफ लोकसेवकों से मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने जयपुर पुलिस आयुक्त को सुनवाई के दौरान पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश दिए।
वहीं, धौलपुर पुलिस अधीक्षक से कहा कि गवाहों को समन व नोटिस तामील कराने में सहयोग किया जाए। मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर उसके लिए एक पुलिस उपनिरीक्षक और दो सहायक उपनिरीक्षक लगाने के निर्देश दिए, जो इस केस में कोर्ट का सहयोग करें। ट्रायल कोर्ट को भी केस की समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।
यह था मामला
28 मार्च 2022 को सहायक अभियंता हर्षाधिपति और कनिष्ठ अभियंता नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की गई। हर्षाधिपति ने मलिंगा और अन्य के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट में 29 मार्च को नामजद मामला दर्ज कराया। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
Hindi News / Jaipur / पूर्व MLA मलिंगा के AEN से मारपीट मामले में बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर किया केस