सीएम के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
यों बढ़ेगी लिमिट
वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्राधिकृत किया गया है। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है। इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत है। पहले निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी। जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है।