परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
•धारा 10(1) के अनुसार 3 वर्ष की जेल व 1 लाख रुपये जुर्माना।
•धारा 10(2) के तहत 10 साल की जेल (जो आजीवन कारावास तक हो सकती है) व 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
•दोषी पाए जाने पर सम्पत्ति की कुर्की व अधिहरण भी संभव।
गाइडलाइन का पालन अनिवार्य, सख्त चेकिंग होगी
•एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर लाना अनिवार्य है।
•पोस्टकार्ड साइज फोटो चिपकाकर लाएं और एक पासपोर्ट साइज फोटो अतिरिक्त रखें।
•अंगूठे का बाएं हाथ का इंप्रेशन घर से लगाकर लाना होगा।
•ओरिजनल ID जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक अनिवार्य है। फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।
•परीक्षा में पेन केंद्र पर ही मिलेगा।- यह भी पढ़ें
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ड्रेस कोड और प्रतिबंध
•परीक्षार्थियों को हल्के रंग के सादे कपड़े पहनने होंगे, जिनमें मेटल न हो।
•छात्राएं सलवार-कुर्ता या ट्राउजर-टीशर्ट पहन सकती हैं।
•हाई हील सैंडल, जूते, आभूषण, घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ आदि पूरी तरह वर्जित रहेंगे।