ठेकेदार पर लगाया था रेप का आरोप
मामला करीब 8 साल पुराना है तब पीड़िता ने 22 अप्रैल 2017 को म्याना थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसका पति म्याना में एक ठेकेदार के पास मजदूरी करता है। ठेकेदार ने डरा-धमका कर उसके साथ रेप किया है। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी रघुवंशी की कोर्ट में पीड़ित महिला अपने बयान से मुकर गई और ये भी कहा कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है।
झूठा रेप केस करने पर महिला को सजा
पीड़िता के बयान से मुकरने और झूठा रेप केस लगाने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और आरोपी को बरी करते हुए महिला को झूठा रेप केस करने के आरोप में दो साल कैद व एक हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने रेप की झूठी शिकायत करने में महिला का साथ देने वाले उसके पति के खिलाफ भी षड़यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कोर्ट के लिपिक राजेश शर्मा को अधिकृत किया है।