प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसानों को प्रतिमाह 3000 की पेंशन दी जाती है। इस प्रकार सालाना 36 हजार की नियमित सहायता राशि उनके जीवन-यापन का आधार बनती है। यह योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह है। जो उन्हें भविष्य की चिंता से मुक्त करती है।
18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना में ले सकते भाग
18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद किसानों को उनकी आयु के अनुसार प्रीमियम देना होता है। 18 वर्ष की आयु वाले किसानों को केवल 55 मासिक और 40 वर्ष की आयु वाले किसानों को 200 मासिक प्रीमियम देना होगा। खास बात यह है कि इस प्रीमियम का आधा हिस्सा किसान खुद वहन करता है। शेष आधा सरकार जमा करती है। यह अंशदायी व्यवस्था किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित करती है।
किसी भी लोकपवाणी केंद्र से कर सकते आवेदन
जो किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हें इस योजना में पंजीकरण के लिए अलग से कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होती। उनके सभी दस्तावेज पहले से उपलब्ध होने के कारण प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। पंजीकरण कराने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर नामांकन करा सकते हैं।
योजना में महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते
यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। और अंशदायी पेंशन योजना है। जिसमें महिला और पुरुष दोनों किसान शामिल हो सकते हैं। यह विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। क्योंकि इन्हें अक्सर वृद्धावस्था में आय का स्थायी साधन नहीं मिल पाता। योजना के तहत जून 2025 तक 2.52 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कार्ड जारी कर लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है। कि आने वाले समय में प्रदेश का हर पात्र किसान इस योजना से जुड़कर सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सके।