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आयुष्मान और राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: उत्तराखंड सरकार की अपात्रों पर सख्ती, होगी कार्रवाई

उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान योजना और राशन कार्ड का गलत तरीके से लाभ उठा रहे अपात्रों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राशन कार्ड योजना में किसी भी आवेदनकर्ता को शामिल करने से पहले घर-घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति का पूरी तरह से सत्यापन किया जाएगा।

देहरादूनJun 12, 2025 / 04:43 pm

Avaneesh Kumar Mishra

आयुष्मान और राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। pc – पत्रिका

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान योजना और राशन कार्ड का गलत तरीके से लाभ उठा रहे अपात्रों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड का पूरा डेटा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस डेटा के आधार पर, स्वास्थ्य विभाग को 15 दिनों के भीतर अपात्र लाभार्थियों की जांच कर सत्यापन रिपोर्ट जमा करनी होगी, ताकि उन्हें आयुष्मान योजना से बाहर किया जा सके। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया था कि कई अपात्र लोग भी इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं।

राशन कार्ड योजना में भी सख्ती के निर्देश

जिला पूर्ति विभाग को भी जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़े निर्देश दिए हैं। अब राशन कार्ड योजना में किसी भी आवेदनकर्ता को शामिल करने से पहले घर-घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति का पूरी तरह से सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकें और किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल और केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। उनका यह बयान सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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आंकड़ों पर एक नज़र

जनपद में कुल 3,87,954 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें:
अंत्योदय योजना के तहत 37,312 धारक
राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत 2,19,827 धारक
राज्य खाद्य योजना के तहत 1,30,815 धारक
हाल ही में की गई प्राथमिक जांच में 35,393 राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, जिसमें से 1,445 उपभोक्ताओं को अपात्र मानते हुए योजना से बाहर कर दिया गया है।

पात्रता के मापदंड

योजनाओं में शामिल होने के लिए आय के कुछ निश्चित मापदंड निर्धारित किए गए हैं।
अंत्योदय योजना: परिवार की वार्षिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
राष्ट्रीय खाद्य योजना: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
राज्य खाद्य योजना: परिवार की वार्षिक आय ₹5,00,000 से कम होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अपील भी की है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके और अपात्रों की पहचान आसान हो सके। यह कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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