आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका, पत्नी की मांग, प्रमोशन-पुरस्कार रद्द किए जाएं
Anandpal Singh Encounter: राजकंवर ने याचिका के जरिए बताया कि सीबीआई कोर्ट इस मामले को पहले ही फर्जी करार दे चुकी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और पुरस्कार दिए गए।
राजस्थान के चूरू जिले के गांव मालासर में 2017 के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। आनंदपाल सिंह की पत्नी राजकंवर ने मामले को फर्जी बताते हुए वकील के जरिए चूरू के जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने की मांग की है।
राजकंवर ने याचिका के जरिए बताया कि सीबीआई कोर्ट इस मामले को पहले ही फर्जी करार दे चुकी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और पुरस्कार दिए गए। याचिका में आगे कहा कि यह कार्रवाई 23 सितंबर 2014 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था एनकाउंटर के तुरंत बाद गैलेंट्री पुरुस्कार या प्रमोशन नहीं दिए जा सकते जब तक ‘बहादुरी’ संदेह से परे साबित नहीं हो जाए।
कोर्ट से किया आग्रह
राजकंवर ने यह याचिका 13 अगस्त को एडवोकट नरेंद्र सिंह राठौड़ के जरिए दायर की है। याचिका के जरिए अदालत से आग्रह किया गया है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को मिले सभी लाभों को तत्काल रद्द कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कानून का राज कायम रहे और जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।
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24 जून 2017 को हुआ था एनकाउंटर
चूरू जिले के मालासर गांव में राजस्थान पुलिस की एसओजी और अन्य टीमों ने 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। आनंदपाल पर हत्या, लूट, अपहरण सहित 24 मामले दर्ज थे। एनकाउंटर को परिवार और समर्थकों ने फर्जी करार दिया था। एनकाउंटर को लेकर कई जगह विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे।
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