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Real Estate News: प्रॉपर्टी खरीदते समय जरूर चेक कर लें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना डूब जाएगी जिंदगी भर की कमाई

Real Estate News: प्रॉपर्टी खरीदते समय पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक जरूर कर लेना चाहिए। जिससे खरीद रहे हैं, उसके पास टाइटल डीड नहीं है, तो उसे प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं है।

भारतJul 30, 2025 / 04:32 pm

Pawan Jayaswal

Real Estate News

प्रॉपर्टी खरीदते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लेने चाहिए। (PC: Pixabay)

Property News: कोविड के बाद से प्रॉपर्टी मार्केट में काफी बूम देखने को मिला। इससे कीमतें काफी अधिक बढ़ गई हैं। कोविड के बाद से बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दाम दोगुने से अधिक हो गए हैं। प्रॉपर्टी एक बड़ी कीमत की खरीदारी होती है। अक्सर लोग अपने जीवन में एक या दो बार ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन बहुत बार इस खरीदारी में थोड़ी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। कई मामलों में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर आती है। रिश्तेदारों, दोस्तों और ब्रोकर के कहने पर पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किये बिना ही लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं।

सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से प्रॉपर्टी नहीं होगी आपकी

अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली, तो अब प्रॉपर्टी उनकी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी की पहली खरीद अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के आधार पर हुई है, तो उसके बाद की कोई भी रजिस्टर्ड डील या कब्जा लीगल ओनरशिप नहीं माना जाएगा। यानी पहला लेनदेन लीगल नहीं है, तो उसके बाद की सारी डील्स पर सवाल उठेंगे। रजिस्ट्री सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड है कि कोई लेनदेन आधिकारिक रूप से दर्ज हुआ है। रजिस्ट्री से यह साबित नहीं होता कि वह लेनदेन सही है या नहीं। अगर पुराने मालिक के पास प्रॉपर्टी की क्लियर ओनरशिप नहीं है, तो रजिस्ट्री से कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।

प्रॉपर्टी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

-प्रॉपर्टी की डील करते समय मालिकाना हक का चेन सिस्टम जरूर देखें।

-खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी पहले किन लोगों के पास थी। क्या उन्होंने लीगल तरीके से इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, यह पता करें।
-पिछली चेन डीड या सेल डीड देखकर आप मालिकाना हक का चेन सिस्टम जान सकते हैं।

-टाइटल डीड और चेन डीड के बिना प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए।

-प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको यह पता करना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन या केस तो नहीं है। इसके लिए आप Encumbrance Certificate (भार-मुक्त सर्टिफिकेट) देख सकते हैं।
-फ्लैट खरीद रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी चेक कर लें।

-संबंधित नगर निगम या प्राधिकरण से प्रॉपर्टी का नक्शा पास हुआ है या नहीं, निर्माण नक्शे के अनुसार हुआ है या नहीं, यह देखना भी जरूरी है।

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