1986 से पहले रिटायर बैंकरों को 5556 रुपये डीआर
आईबीए के अनुसार, जिन बैंक कर्मियों ने 1 जनवरी 1986 से पहले रिटायरमेंट लिया था, उन्हें 350 रुपये प्रति माह की एक्स-ग्रेसिया रकम पर 5205.90 रुपये महंगाई राहत मिलेगी। इस प्रकार उन्हें कुल 5555.90 रुपये प्रति माह की रकम मिलेगी।
जीवनसाथी को 2778 रुपये प्रति माह मिलेंगे
वहीं, ऐसे रिटायर बैंक कर्मियों की जीवित पत्नियों को 175 रुपये की एक्स-ग्रेसिया पर 2602.95 रुपये महंगाई राहत दी जाएगी, जिससे उन्हें 2777.95 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आईबीए ने साफ किया कि यह पेमेंट केंद्र सरकार के 17 दिसंबर 2013 को जारी पत्र के तहत किया जा रहा है, जिसमें पुराने पेंशनर को राहत देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी।
एक्स ग्रेशिया के रूप में दें अतिरिक्त मदद
हालांकि, आईबीए ने 7 फरवरी 2023 को जारी अपने एक पूर्व सर्कुलर का भी हवाला दिया है, जिसमें सभी बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे इस वर्ग के पेंशनर और उनके जीवनसाथियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की रकम देना सुनिश्चित करें। यह अतिरिक्त सहायता एक्स-ग्रेशिया के रूप में दी जा सकती है ताकि जीवन यापन में कठिनाई का सामना न करना पड़े।