Unified Pension Scheme news : केंद्र सरकार ने UPS को फायदेमंद बनाने के लिए कदम उठाए हैं। Patrika
Unified Pension Scheme news : केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो Unified Pension Scheme (UPS) से दूरी बना रहे हैं, वे लाखों रुपये के नुकसान को दावत दे रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट और मृत्यु दोनों ही स्थितियों में 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी (Gratuity Amount 25 Lakh rupees) मिल सकेगी। यह सुविधा Central Civil Service (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 के तहत दी जाएगी। केंद्रीय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 18 जून को स्पष्ट किया कि Unified Pension Scheme (UPS) को चुनने वाले कर्मचारी अब ग्रैच्युटी के लाभ के पात्र होंगे, चाहे वे रिटायर हों या सेवा के दौरान उनका निधन हो जाए।
अब तक Unified Pension Scheme (UPS) को अपनाने वाले कर्मचारियों को यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें ग्रैच्युटी मिलेगी या नहीं। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि UPS सब्सक्राइबर्स को भी उसी प्रकार की ग्रैच्युटी मिलेगी जैसे कि National Pension System (NPS) के तहत मिलती थी। इसके मायने यह हैं कि Unified Pension Scheme (UPS) से मिलने वाले Lumpsum Benefits के अलावा कर्मचारी gratuity भी लेंगे। इस बदलाव को एक Dual Benefit System के रूप में देखा जा रहा है।
Gratuity की गणना कैसे होगी?
Rule 22 के अनुसार दो प्रकार की ग्रैच्युटी दी जाती है: 1- रिटायरमेंट ग्रैच्युटी: रिटायर होने पर कर्मचारी को उसकी प्रति छह महीने की सेवाकाल की अवधि के लिए उसके वेतन का एक चौथाई भाग मिलेगा, अधिकतम 16.5 गुना वेतन तक।
2- डेथ ग्रैच्युटी : सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को यह रकम दी जाएगी। इसकी गणना भी छह महीने के पूरे कार्यकाल के आधार पर होगी, पर इसमें अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये रखी गई है।
संयुक्त कर्मचारी परिषद के कोषाध्यक्ष आरके वर्मा ने बताया कि अब Unified Pension Scheme (UPS) कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट और मृत्यु पर ग्रैच्युटी मिलेगी, जो पहले स्पष्ट नहीं थी। यह कदम सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और मजबूत करता है। यह बदलाव दर्शाता है कि Unified Pension Scheme (UPS) कर्मचारियों को अब डबल फायदा मिलेगा। मसलन Unified Pension Scheme (UPS) की मूल Lumpsum Amount के साथ NPS के तहत मिलने वाली ग्रैच्युटी भी।
सभी केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने Unified Pension Scheme (UPS) को चुना है। इनकी सरकारी सेवा का टेन्योर न्यूनतम 5 साल या उससे अधिक है। इसीलिए केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी Unified Pension Scheme (UPS) की अंतिम तारीख 30 जून से पहले जरूरी कार्रवाई कर लें ताकि इस डबल बेनिफिट से लाभान्वित हो सकें।
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