यह प्रदेश की पहली कार्रवाई है जिसमें आर्किटेक्ट को जिम्मेदार मानते हुए निगम ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम बिलासपुर सीमा क्षेत्रान्तर्गत भवन अनुज्ञा ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाती है।
इसमें रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा तैयार करने एवं भवन निर्माण के सुपरविजन करने का शपथ पत्र दिया जाता है। विकास सिंह इंजीनियर नगर निगम बिलासपुर से लायसेंस क्रमांक 234 के माध्यम से पंजीकृत है। विकास सिंह ने ऑनलाइन प्रपोजल 11209 के माध्यम से महक आहूजा की
ऑनलाइन भवन अनुज्ञा का प्रकरण प्रस्तुत किया था।
आर्किटेक्ट ने उक्तानुसार भवन निर्माण का सुपरविजन करने के संबंध में सहमति एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया था। सुपरविजन करने का शपथ पत्र देने के बावजूद स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया। यह आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत सुपरविजन सहमति और शपथ पत्र का स्पष्ट उल्लंघन है।