विजय शाह को पद से हटाने संबंधी याचिका को सुनने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर मंत्री विजय शाह को पद से हटाने संबंधी याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है। कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने यह याचिका दायर की थी। 23 जुलाई को दायर की गई इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ के उल्लंघन की बात कही गई थी। इसके अंतर्गत मंत्री विजय शाह का आचरण असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की थी।रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक कमेंट किया जिसका देशभर में विरोध किया गया। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।