यह भी पढ़ें : एमपी के प्रमुख विभाग में बड़ा फेरबदल, ढाई दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ अफसरों को हटाया जिलास्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। इनमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला, लिपिकीय वर्ग संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग शामिल है।
कोई भी आदेश ऑफलाइन नहीं
संशोधित आदेश के अनुसार विभागीय स्थानांतरण नीति-2022 के प्रावधानों का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर की लॉगिन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 10 से कम नामांकन वाली किसी भी शाला में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण समान पद एवं विषय होने पर ही किए जा सकेंगे। 31 मई, 2025 से एक वर्ष की समयावधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। आदेश में प्रदर्शित किये गये संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्गों में प्रशासकीय स्थानांतरण राज्य स्तर से ही किए जा सकेंगे।
टाइम टेबिल जारी
एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के लिए विभाग ने टाइम टेबिल नियत किया है। स्थानांतरण किए जाने की अवधि 16 जून निर्धारित की गयी है। तबादलों के लिए प्रशासकीय प्रस्ताव 14 जून तक दर्ज किए जा सकेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करने का कार्य 16 जून तक ही किया जा सकेगा।