कर्मचारियों के लिए आदेश हुए जारी
वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2024/ नियम / चार दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 (भुगतान माह फरवरी, 2024) से सातवें वेतनमान अंतर्गत मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है। मंहगाई भत्ते की दर दिनांक 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से कुल 55 प्रतिशत हो जाएगी। राज्य शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 मई 2025 से मिलेगा। जिसका भुगतान जून महीने में होगा। 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।
वहीं, जो कर्मचारी 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर या मृत हो गए हैं। उनके द्वारा नामांकित सदस्य को एरियर का भुगतान किया जाएगा।