scriptशिक्षक भर्ती पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हो सकती है विशेष परीक्षा, जारी किया अंतरिम आदेश | MP High Court issued interim order on teacher recruitment | Patrika News
भोपाल

शिक्षक भर्ती पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हो सकती है विशेष परीक्षा, जारी किया अंतरिम आदेश

Teacher recruitment – मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।

भोपालMay 08, 2025 / 09:07 am

deepak deewan

MP High Court issued interim order on teacher recruitment

Teacher recruitment

Teacher recruitment – मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है जिसके अनुसार विशेष परीक्षा की संभावना बन गई है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों की उपेक्षा किए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है। कुछ याचिकाओं में कहा गया है कि 2023-24 की शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाणपत्र में गफलत हुई जिससे बड़ी संख्या में योग्य शिक्षक वंचित रह गए।

याचिका स्वीकार हुई तो होगी विशेष परीक्षा

जबहपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक चयन प्रक्रिया के नतीजे याचिकाओं पर कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। यदि याचिकाएं मंजूर होती हैं तो फिर शिक्षा विभाग को विशेष परीक्षा करवा कर याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों पर विचार करना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें

एमपी में पटवारियों के तबादलों पर बड़ा फैसला, सरकार ने बनाई सख्त पॉलिसी

यह भी पढ़ें

ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठने को मजबूर न हों हेडक्वार्टर लौट रहे सैनिक, आइएएस की बड़ी अपील

अनुभव प्रमाण-पत्र का है मामला

जबलपुर की प्रीति त्रिपाठी व अन्य 13 ने जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई याचिका में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है।
याचिका में कहा 2023-24 की शिक्षक भर्ती में पहली बार कर्मचारी चयन मंडल ने अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाणपत्र को आवेदन में अनिवार्य दस्तावेज किया लेकिन जिलों से अफसर तय प्रारूप में नहीं दे सके। इस वजह से बड़ी संख्या में योग्य शिक्षक वंचित रह गए हैं।

Hindi News / Bhopal / शिक्षक भर्ती पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हो सकती है विशेष परीक्षा, जारी किया अंतरिम आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो