मध्यप्रदेश में रेवेन्यू कोर्ट कम करने की कवायद की जा रही थी लेकिन नायब तहसीलदारों ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया। इसके बाद राजस्व विभाग बैक फुट पर आ गया। विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट पूर्ववत काम करते रहेंगे, कोई कोर्ट बंद नहीं होगा।
12 जिलों में 31 जुलाई तक होगा बदलाव
प्रमुख सचिव ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद उनकी ओर से जो आदेश जारी किया गया उसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि सभी रेवेन्यू कोर्ट चलेंगे। विवेक पोरवाल ने कहा कि सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर का काम अलग-अलग कराने का फैसला किया गया है। नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों के काम के बंटवारे में बदलाव भर किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में 31 जुलाई तक यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।