जिला परिषद के अनुसार इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। अब संशोधित योजना में पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है और इसका लाभ वे परिवार उठा सकते हैं, जिनके पास कच्चा मकान है या खाली भूखंड मौजूद है, लेकिन वे आर्थिक कारणों से पक्का मकान नहीं बना पा रहे हैं। सरकार की यह योजना ऐसे परिवारों के लिए सुनहरा अवसर है, जो वर्षों से अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रहे थे। पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठाकर अपना मकान बनवा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को पीएमएवाई 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इन्हें मिलेगा लाभ
- वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है।
- जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
- जिनका मकान या प्लॉट नगर निगम के अधिकृत क्षेत्र में स्थित है।
- जिनके पास जमीन के वैध मालिकाना दस्तावेज हैं।
आवेदन के लिए यह देने होंगे दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन के वैद्य दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र (3 लाख रुपए से कम आय का)
- घोषणा कि परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में अन्यत्र कोई पक्का मकान नहीं है
- नगर निगम क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण