अंकित मूल्य से अधिक राशि लेने पर खाद व्यापारी का लाइसेंस निलम्बित
– कृषि विभाग ने शाहपुरा में की बड़ी कार्रवाई


Fertilizer trader’s license suspended for charging more than the marked price
अंकित राशि से अधिक राशि वसूलने पर भीलवाड़ा कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस मामले में व्यापारी को दोषी ठहराते हुए खाद का लाइसेंस निलम्बित कर दिया। हालांकि कार्रवाई कृषि आयुक्तालय के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को की गई शिकायत के बाद विभाग हरकत में आया था। विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि टीम ने शाहपुरा बस स्टैंड के पास स्थित झंवर कृषि सेवा केंद्र के संचालक पुष्पेंद्र कुमार झंवर एनपीके (भारत ब्रांड) का बैग किसान को 1400 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए में दे रहा था। किसान ने इसकी शिकायत जयपुर की। उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। अंकित मूल्य से अधिक राशि लेना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 3 (3) का उल्लंघन है। इसके चलते विभाग ने कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलम्बित कर दिया। जैन ने जिले के सभी कृषि आदान विक्रेताओं से कहा है कि किसी खाद, बीज, तथा कीटनाशी की निर्धारित राशि से अधिक नही ले। ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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