किसान के भूमि संबंधित जानकारी, जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करने पर ही आवेदन तहसील. जिला स्तर पर स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया जाएगा। पोर्टल की लॉगिन प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। लॉगिन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से ही संभव होगा। इसकी वैधता 90 सेकंड होगी। किसान ने रजिस्ट्रेशन के समय राज्य गलत अंकित करने पर फार्मर कॉर्नर के तहत स्टेट चेंज रिक्वेस्ट के माध्यम से स्वयं बदलाव किया जा सकेगा। यह अनुरोध तहसील एवं जिला स्तर से सत्यापन के बाद राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजा जाएगा।
किसी स्तर पर रिक्वेस्ट अस्वीकृत हो जाती है, तो आवेदन स्थायी रूप से रद्द माना जाएगा। अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ,ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। किसान अपने पंजीकरण, आधार नंबर से प्राप्त किश्तों का विवरण देख सकेंगे। नेटबैंकिंग, कार्ड्स, यूपीआई के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन वसूली के लिए किसान चैक, डीडी से निर्धारित खाते में राशि जमा कर रसीद तहसील, जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।