scriptनगर निगम में सफाई कर्मी से मकान और पांच लाख की डिमांड पूरी न होने पर मूक-बधिर पत्नी को तीन तलाक, पति समेत सात पर मुकदमा | Triple Talaq to deaf and mute wife for not fulfilling the demand of house and five lakh from the sanitation worker in the municipal corporation, case filed against seven including husband | Patrika News
बरेली

नगर निगम में सफाई कर्मी से मकान और पांच लाख की डिमांड पूरी न होने पर मूक-बधिर पत्नी को तीन तलाक, पति समेत सात पर मुकदमा

दहेज की मांग पूरी न होने पर मूक-बधिर महिला को तीन तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर बारादरी थाना पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बरेलीJun 29, 2025 / 04:23 pm

Avanish Pandey

नगर निगम में सफाई कर्मी को तीन तलाक (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। दहेज की मांग पूरी न होने पर मूक-बधिर महिला को तीन तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर बारादरी थाना पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता की मां के अनुसार, उन्होंने अपनी मूक-बधिर बेटी की शादी बारादरी क्षेत्र के काजी टोला निवासी अब्दुल पुत्र अब्दुल रहीम से धूमधाम से की थी। शादी के कुछ ही समय बाद दूल्हे और उसके परिवार वालों ने ₹5 लाख नकद और फईक एन्क्लेव में 200 गज के मकान की मांग शुरू कर दी।

नगर निगम में सफाई कर्मचारी है बेटी

जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो पति अब्दुल, सास मुन्नी बेगम, जेठ मोहम्मद सलीम, मोहम्मद चांद, राजू, जेठानी हुस्नाज और रुबीना ने दहेज को लेकर मारपीट, गाली-गलौज और प्रताड़ना शुरू कर दी। महिला की मां ने बताया कि उनकी बेटी नगर निगम में सफाईकर्मी है और बोलने-सुनने में अक्षम (मूक-बधिर) है।

पहले थाने में की थी शिकायत हो गया था समझौता

परिजनों के अत्याचार की शिकायत पूर्व में भी थाने में की गई थी, लेकिन समझौते के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने समझौते की शर्तों का कोई पालन नहीं किया। हाल ही में पति अब्दुल ने शरीयत का हवाला देते हुए तीन बार “तलाक” कहकर महिला को घर से निकाल दिया। अब वह अपने मायके में रह रही है।
घटना की शिकायत मिलने पर बारादरी पुलिस ने पति अब्दुल समेत सात लोगों के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
थाना प्रभारी बारादरी धनंजय पांडे ने बताया कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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