scriptशादी का दबाव बनाने के लिए टॉवर पर चढ़कर युवक किया तांडव, लड़की के घर में घुसकर मारपीट, कोर्ट ने सुनाई सजा | Threatened to climb a tower and jump for marriage, entered the girl's house and created a ruckus, now the court has pronounced the punishment | Patrika News
बरेली

शादी का दबाव बनाने के लिए टॉवर पर चढ़कर युवक किया तांडव, लड़की के घर में घुसकर मारपीट, कोर्ट ने सुनाई सजा

आंवला शादी का दबाव बनाने के लिए मोबाइल टॉवर पर चढ़ने वाले युवक को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर लड़की के घर में घुसकर मारपीट और गोली चलाने का भी आरोप था, लेकिन जानलेवा हमले और अपहरण की धाराओं से उसे बरी कर दिया गया है।

बरेलीMay 27, 2025 / 09:29 pm

Avanish Pandey

कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा (फोटो सोर्स: एआई)

बरेली। आंवला शादी का दबाव बनाने के लिए मोबाइल टॉवर पर चढ़ने वाले युवक को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर लड़की के घर में घुसकर मारपीट और गोली चलाने का भी आरोप था, लेकिन जानलेवा हमले और अपहरण की धाराओं से उसे बरी कर दिया गया है।

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शादी के लिए टॉवर पर चढ़ गया था आरोपी

पूरा मामला आंवला थाना क्षेत्र का है, यहां की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रोहित यादव नाम का युवक उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। वो शादी के लिए दबाव बना रहा था। 6 सितंबर 2021 को हद तो तब हो गई जब रोहित गांव के मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और धमकी देने लगा कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो कूद जाएगा। इससे लड़की के परिवार को बदनामी का डर सताने लगा और उन्होंने गांव छोड़ दिया।

घर से लड़की को उठाने की कोशिश, की मारपीट

परिवार ने आंवला कस्बे के एक मोहल्ले में शरण ली, लेकिन रोहित ने पीछा नहीं छोड़ा। 14 सितंबर की रात करीब आठ बजे वो दो साथियों के साथ लड़की के नए घर में घुस गया। उसने लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश की। जब घरवालों ने विरोध किया तो मारपीट की और गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं।

मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी

पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में सात गवाह और सात साक्ष्य पेश किए गए, लेकिन अपहरण और जानलेवा हमले का आरोप साबित नहीं हो पाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने आरोपी को घर में घुसकर मारपीट करने और चोट पहुंचाने का दोषी माना। इसी मामले में रोहित को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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