क्या है पूरा मामला:
पीड़ित दिनेश कुमार, जो कि मेला ग्राउंड क्षेत्र में ठेला लगाकर पूड़ी-कचौड़ी बेचने का काम करता है, ने बताया कि उसे स्थायी दुकान की आवश्यकता थी ताकि वह अपना सामान सुरक्षित रख सके और व्यापार को व्यवस्थित कर सके। इसी उद्देश्य से उसने 24 जनवरी 2017 को ₹4,00,000 रुपये पगड़ी के रूप में अनुराग वाजपेयी को दिए थे। इस सौदे की पुष्टि एक ₹10 के स्टांप पेपर पर लिखित समझौते द्वारा की गई थी। अनुराग ने आश्वासन दिया था कि दुकान का प्लास्टर, पुताई और शटर लगवाकर उसे जल्द दुकान दे देगा। लेकिन साढ़े आठ साल बीत जाने के बावजूद, दिनेश को न तो दुकान मिली और न ही उसके पैसे वापस किए गए।
जान से मारने की धमकी का भी आरोप
दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि जब उसने हाल ही में अनुराग से अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। परेशान होकर दिनेश ने सीओ सिटी (प्रथम) से शिकायत की, जिसके बाद शनिवार रात प्रेमनगर थाना पुलिस ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 504 (गाली-गलौज) और 506 (धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।
प्रेमनगर थाना प्रभारी का बयान:
थानाध्यक्ष प्रेमनगर ने बताया कि, “पीड़ित की तहरीर के आधार पर अनुराग वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब पूरे मामले की विधिवत जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।”