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बरेली

बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग का छापा, 90 हजार की दवाएं जब्त, जांच को भेजे नमूने

जिले में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को सीबीगंज क्षेत्र के बल्ला कोठा गांव में एक बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 90 हजार रुपये की अवैध एलोपैथिक दवाएं बरामद की गईं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 10 दवाओं के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

बरेलीJul 03, 2025 / 07:06 pm

Avanish Pandey

छापेमारी करती टीम (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जिले में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को सीबीगंज क्षेत्र के बल्ला कोठा गांव में एक बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 90 हजार रुपये की अवैध एलोपैथिक दवाएं बरामद की गईं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 10 दवाओं के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

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औषधि निरीक्षक राजेश कुमार और अनामिका अंकुर जैन के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में थाना सीबीगंज पुलिस टीम भी मौजूद रही। जानकारी के अनुसार ग्राम बल्ला कोठा में एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से बिना किसी वैध लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर अधिकारियों ने छापेमारी की योजना बनाई और गुरुवार को टीम ने अचानक पहुंचकर मेडिकल स्टोर की जांच शुरू कर दी।

मेडिकल के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका संचालक

छापेमारी के दौरान स्टोर पर मौजूद नेकपाल पुत्र देवीलाल से जब दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख और लाइसेंस की मांग की गई, तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। स्टोर पर न तो किसी प्रकार का पंजीकरण था और न ही वहां मौजूद दवाओं के स्रोत की कोई जानकारी दी जा सकी। टीम को स्टोर में कई तरह की एलोपैथिक दवाएं विक्रय हेतु भंडारित मिलीं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 90,000 आंकी गई।

10 नमूनों की जांच शुरू, कार्रवाई होना तय

औषधि निरीक्षकों ने नियमानुसार मौके पर मौजूद दवाओं को फार्म-16 के तहत सूचीबद्ध कर सीज कर दिया। इसके साथ ही 10 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ दवाइयों से संबंधित अधिनियमों के तहत अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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