कलेक्टर की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि भोजन बनाने वाले बर्तन, खाद्य सामग्री, किचन, भंडार कक्ष और किचन शेड की नियमित सफाई जरूरी है। हते में दो बार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना होगा। किचन शेड चारों ओर जालीदार तार, ताकि आवारा श्वान, मक्खियां, छिपकली और अन्य पशु अंदर न घुसे। भोजन में इस्तेमाल अनाज, दाल और मौसमी सब्जियां अच्छी तरह धोकर पूरी तवज्जो के साथ इस्तेमाल करेंगे।
वितरण से पहले प्रधानपाठक या संबंधित शिक्षक बच्चों को साबुन से हाथ धोने को अनिवार्य करेंगे। प्रतिदिन भोजन का निरीक्षण प्रधानपाठक या भोजन प्रभारी शिक्षक को करना होगा। गुणवत्ताहीन भोजन मुहैया करवाने वाले स्व- सहायता समूह के खिलाफ बीईओ कार्यालय को रिपोर्ट करना है।
भोजन की निगरानी में पालकों की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी है। ये निर्देश भारत सरकार की मध्याह्न भोजन स्किम की साफ-सफाई व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गाइडलाइन के मुताबिक हैं, जो किचन, बर्तनों की सफाई, हाथ धुलवाने और जांच का दोबारा पालन सुनिश्चित करने पर जोर देती है।