New Rule: रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने पहल की
सांसद ने बताया कि जैसे-जैसे संपत्तियों की कीमत बढ़ी है, वैसे-वैसे आर्थिक परेशानियां भी बढ़ी हैं। ब्रिटिश कालीन पंजीयन अधिनियम 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के पुराने नियम आज भी चल रहे हैं, जिससे व्यावहारिक दिक्कतें सामने आती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे आधुनिकीकृत, सरलीकृत और पारदर्शी बनाने पहल की है, जो वास्तव में प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देगी। सभी सुविधाओं का उठाएं लाभ
कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने बताया कि पंजीयन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को अद्यतीकृत किया है, जिसमें 10 प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं। इसमें रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वत: निर्माण, घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज बनाने की सुविधा, फर्जी रजिस्ट्री रोकने आधार सत्यापन, रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड, घर बैठे रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के साथ स्वत: नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान, वाट्सऐप सेवाएं एवं डिजिलॉकर सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने सभी सुविधाओं का लाभ उठाने एवं जनमानस में व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की।
सरकार के नवाचार की सराहना
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी पुष्पेन्द्र चन्द्राकर, नगर पालिका बालोद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, नगर पालिका दल्लीराजहरा के अध्यक्ष तोरण लाल साहू, नगर पंचायत गुंडरदेही के अध्यक्ष प्रमोद जैन, चेमन देशमुख ने सरकार के इस नवाचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने सरकार निरंतर अच्छे फैसले ले रही है। पंजीयन में 10 प्रकार की सुविधाओं से सरलीकरण और पारदर्शिता आई है, जिसका लाभ क्रेता और विक्रेता दोनों को होगा।
ये रहे मौजूद
मुख्य अतिथि कांकेर सांसद भोजराज नाग थे। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी पुष्पेन्द्र चन्द्राकर, नगर पालिका बालोद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, नगर पालिका दल्लीराजहरा के अध्यक्ष तोरण लाल साहू, नगर पंचायत गुंडरदेही के अध्यक्ष प्रमोद जैन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, नगर पालिका बालोद के पूर्व अध्यक्ष यज्ञदत शर्मा, चेमन देशमुख, पवन साहू, कृष्णकांत पवार, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक थे।