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बलिया में बिना मान्यता स्कूलों पर डीएम का शिकंजा, BEO को दी सख्त कार्रवाई की जिम्मेदारी

बलिया के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर सख्ती बरतते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इन्हें तत्काल बंद कराने और आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया है। नियमों के उल्लंघन पर जिम्मेदारी सीधे BEO पर तय होगी।

बलियाJul 25, 2025 / 07:55 pm

Aman Pandey

School

School(AI Generated Image-Gemini)

जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ बलिया प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को स्पष्ट निर्देश देते हुए ऐसे अवैध विद्यालयों को तत्काल बंद कराने और जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।

जानें क्या है नियम

डीएम ने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का हवाला देते हुए कहा कि बिना मान्यता के कोई भी स्कूल चलाना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी शिक्षा क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल पाया गया, तो BEO व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।

1 लाख तक जुर्माना, रोज़ाना 10 हजार का दंड

डीएम ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत बिना मान्यता स्कूल चलाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और नियमों की निरंतर अनदेखी पर प्रति दिन 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। उन्होंने सभी BEO को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित सभी अवैध विद्यालयों की सूची बनाएं, उन्हें तुरंत बंद कराएं और नियमानुसार जुर्माना वसूली की प्रक्रिया अपनाएं।

समय से भेजें रिपोर्ट

कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समयबद्ध ढंग से भेजने का निर्देश भी दिया गया है।

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