Rape and blackmail: नाबालिग से Rape का बनाया वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, हरियाणा से गिरफ्तार
Rape and blackmail: शादी समारोह में शामिल होने गई नाबालिग की आरोपी से हुई थी पहचान, आरोपी ने धोखे से बनाया वीडियो, ब्लैकमेल करते हुए कई बार ऐंठे रुपए, न्यूड फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी तो पीडि़ता ने दर्ज कराई रिपोर्ट
बिश्रामपुर। ढाई साल पहले बिहार के छपरा निवासी युवक ने सूरजपुर जिले की एक किशोरी से बलात्कार किया था। धोखे से उसने बलात्कार का वीडियो बना लिया था। इसके बाद से वह किशोरी को ब्लैकमेल (Rape and blackmail) कर रहा था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह पीडि़ता से रुपए ऐंठता रहा। जब उसने न्यूड फोटो वायरल करने की बात कही तो हिम्मत जुटाकर पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के 9 दिन बाद ही पुलिस आरोपी युवक को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया।
बिहार के छपरा निवासी 25 वर्षीय मनीष कुमार पिता सुरेश राय पर एक नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग (Rape and blackmail) और सोशल मीडिया पर बदनाम करने जैसे गंभीर आरोप हैं। मामला वर्ष 2022 का है। पीडि़ता अपने रिश्तेदार के विवाह में बिहार गई थी, यहां उसकी मुलाकात आरोपी मनीष से हुई थी।
Rape accused धीरे-धीरे दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। उसी साल दिसंबर 2022 में मनीष पीडि़ता के घर आया और नाबालिग होने के बावजूद उसे झांसे में लेकर शारीरिक संबंध (Rape and blackmail) बनाए। इस दौरान उसने धोखे से उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता के मानसिक और आर्थिक शोषण का सिलसिला शुरू कर दिया।
वीडियो वायरल करने की धमकी (Rape and blackmail) देकर आरोपी मनीष उससे लगातार पैसे ऐंठता रहा। नाबालिग पीडि़ता ने डर से कई बार यूपीआई और नकद के जरिए उसे पैसे भी दिए।
यही नहीं, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर पीडि़ता के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसकी तस्वीरें व आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट कर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। जब आरोपी ने न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे डाली तब पीडि़ता ने अंतत: साहस जुटाकर 14 जून को थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पीडि़ता की रिपोर्ट (Rape and blackmail) पर पुलिस की टीम ने तत्काल साइबर लोकेशन ट्रैक किया और हरियाणा के फरीदाबाद से आरोपी मनीष को धर दबोचा।
एएसआई अविनाश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 384, 509, आईटी एक्ट की धारा 67 बी तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को आवश्यक प्रक्रिया के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
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