विभाग के उप शासन सचिव राकेश कुमार ने बीडीए को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया कि मध्यम आय वर्ग बी एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन के लिए जारी अधिसूचना में उल्लेखित श्रेणी अनुसार न्यूनतम आय की पात्रता में थिथिलता का अनुमोदन किया गया है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गोदारा ने जोड़बीड़ आवासीय योजना में न्यूनतम आय की पात्रता में छूट देने का प्रस्ताव विभाग को दिया था।
मॉडल कॉलोनी के रूप में करेंगे विकसित
बीकानेर के हर वर्ग को जोड़बीड़ योजना से जोड़ा जाएगा। जोड़बीड़ में बीडीए कार्यालय बन रहा है। पार्क, सड़क सहित सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित कर एक मॉडल आवासीय प्रोजेक्ट का रूप दिया जाएगा। लॉटरी से आवंटन के लिए आय की बाध्यता की शर्त हटाने से अब हर वर्ग को मौका मिलेगा। लोगों को निजी कॉलोनियों की तरफ ताकना नहीं पड़ेगा। – सुमित गोदारा, कैबिनेट मंत्री
पत्रिका की मुहिम रंग लाई
बीडीए की ओर से लॉटरी के माध्यम से जोड़बीड़ आवासीय योजना में 1600 भूखण्डों के आवंटन के लिए आवेदन मांगने पर पत्रिका ने 4 जून के अंक में ‘गरीब और मध्यम वर्ग के अरमानों पर पानी…’, 5 जून के अंक में ‘फिर उसी मोड़ पर जोड़बीड़…’ और 9 जून के अंक में ‘ जोड़बीड़ की कहानी…’ शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित कर मुद्दा उठाया। पत्रिका मध्यम और गरीब वर्ग की आवाज बनी, जो सालाना 12 से 20 लाख रुपए की आय नहीं होने से इस योजना में भूखण्ड के लिए आवेदन के पात्र नहीं थे। पत्रिका की मुहिम रंग लाई और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आय संबंधी बाध्यता हटा दी है।
संशोधित विज्ञप्ति जारी
बीडीए सचिव ने बुधवार को जयपुर से निर्देश प्राप्त होने पर जोड़बीड आवासीय योजना के भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन को लेकर संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी। इसके अनुसार अब अनारक्षित श्रेणी के 120 से 220 वर्गमीटर के भूखण्डों के लिए अधिकतम 18 लाख रुपए वार्षिक आय वाले आवेदन के पात्र होंगे। अब 30 गुणा 50, 30 गुणा 60 व 34 गुणा 60 आकार के भूखण्डों में न्यूनतम आय की बाध्यता नहीं है।