पहले भी कई बार मिल चुका है समय
एसडीएम वंदना मिश्रा ने इस मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क को पहला नोटिस 5 दिसंबर 2023 को जारी किया था, जिसमें 12 दिसंबर तक जवाब देने को कहा गया था। सांसद द्वारा समय मांगे जाने पर 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी किया गया, जिसकी समय सीमा 27 दिसंबर थी। इसके बाद 28 दिसंबर को तीसरा नोटिस जारी हुआ और 16 जनवरी तक जवाब मांगा गया। समय मांगने के चलते 23 जनवरी, फिर 30 जनवरी तक की मोहलत दी गई। 30 जनवरी को सांसद की ओर से एडवोकेट कासिम जमाल और नईम पेश हुए, तब 4 फरवरी तक का समय दिया गया। यह समय 10 फरवरी तक बढ़ाया गया, लेकिन इस दिन भी समय की मांग की गई।
जुर्माना और बार-बार मोहलत
लगातार समय मांगने के कारण एसडीएम ने सांसद पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और 17 फरवरी की तारीख तय की। इसके बाद तारीखें 25 फरवरी, 5 मार्च, 18 मार्च और 22 मार्च तक बढ़ती रहीं। 18 मार्च तक भी जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके चलते मामले की सुनवाई 22 मार्च तय की गई थी। सुनवाई की तिथियों में लगातार बदलाव
5 अप्रैल को संपूर्ण समाधान दिवस होने के चलते सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई। इस दिन भी समय मांगा गया, जिसके बाद 23 अप्रैल की तारीख दी गई। मामला सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के पास पहुंचा और वहां से इसे 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। अब मामला पुनः एसडीएम को सौंपा गया है, जहां 14 मई को अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई है।