पुलिस के मुताबिक ग्राम बकतरा निवासी उर्मिला बंजारे, प्रमिला बाई और दुकलहीन बाई और रामकिशुन जोशी आपस में भाई-बहन हैं। उनके पिता दिवंगत समारू राम जोशी का केंद्रीय सहकारी बैंक मंदिरहसौद में खाता है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 में बोनस राशि के 40 हजार 560 रुपए जमा थे। रामकिशुन व उनके बेटे रामनाथ जोशी ने पूरी राशि का आहरण कर लिया। राशि निकालने के लिए दोनों ने उर्मिला, प्रमिला और दुकलहीन के नाम से
फर्जी सहमति पत्र बनवाया। इसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर-अंगूठा लगाए गए। सहमति पत्र महासमुंद के नोटरी एडवोकेट हामिदुल्ला खान ने जारी किया है। इसमें गवाह के रूप में बालकरण यादव ने हस्ताक्षर किए हैं।
थाने में शिकायत
पीड़िताओं ने जानकारी होने पर थाने में शिकायत की। इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर किया। परिवाद के आधार पर न्यायालय ने रामकिशुन, उनके बेटे रामनाथ, वकील हामिदुल्ला खान और सहमति पत्र में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करने वाले बालकरण के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद मंदिरहसौद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।