Ration shop scam: क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2018 का है। कांदागढ़ की उचित मूल्य दुकान में अनियमितता की शिकायत मिलने पर 20 अगस्त 2018 को खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन दुकान बंद मिली। अगले दिन आश्रित ग्राम बोड़ा झरिया में राशन कार्डधारकों से पूछताछ की गई। जांच के लिए स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, निरीक्षण पंजी, शिकायत पंजी समेत अन्य दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उसने कुछ भी पेश नहीं किया और बताया कि सभी दस्तावेज उसके निजी घर में रखे हैं। पूर्व सरपंच सोमती सिदार से पूछताछ में उसका कहना था कि, कृष्ण चंद्र कर्ष राशन वितरण करता है।
ग्रामीण बोले – राशन नहीं मिला
ग्रामीणों ने बताया कि जून, जुलाई और अगस्त 2018 में उन्हें राशन नहीं मिला। वहीं, दुकान संचालक कृष्ण चंद्र कर्ष और सहयोगियों प्रशांत सेठ, ईश्वर सेठ, गौरहरि निषाद, मंगल निषाद और टिकेश्वर सेठ की लापरवाही के चलते राशन वितरण ही नहीं हुआ। स्टॉक जांच में अंतर पाया गया
232.38 क्विंटल चावल कम 14.53 क्विंटल शक्कर कम 4.16 क्विंटल नमक कम 1369 लीटर केरोसिन कम था। हालांकि दस्तावेजों में वितरण दर्ज था, लेकिन जमीन पर किसी को कुछ नहीं मिला।
नोटिस के जवाब में की अपील, खारिज हुई
Ration shop scam: जब मामला एसडीएम कोर्ट में गया, तो एसडीएम कोर्ट में दर्ज करते हुए उसे नोटिस जारी किया गया, लेकिन कृष्ण चंद्र ने नोटिस का जवाब देने के बजाए उसके खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में अपील कर दिया। जिसके जांच के बाद उसके अपील को खारिज किया गया।
अब FIR दर्ज
अब मामले में जांच पूरी होने पर सहायक खाद्य अधिकारी ने पुसौर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कृष्ण चंद्र कर्ष, सोमती सिदार (पूर्व सरपंच), प्रशांत सेठ, गौरहरि निषाद और टिकेश्वर सेठ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।