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दो Voter ID होने पर कितने साल की हो सकती है सजा, जानें घर बैठे कैंसिल करने की प्रक्रिया

यदि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है और आप एक को कैंसिल कराना चाहते हैं। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। वहां पर वोटर आईडी को बंद करने का विकल्प मिल जाएगा। 

भारतAug 03, 2025 / 05:04 pm

Ashib Khan

दो वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध है (Photo-X)

Voter ID Card: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। SIR के विरोध के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के 2 वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) का मामला सामने आया है। इसके बाद इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया। BJP ने राजद नेता पर एफआईआर की मांग की है। अब सवाल उठता है- क्या देश में दो वोटर आईडी कार्ड रखना गुनाह है? यदि हां तो इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? आइए जानते हैं इस खबर में…

क्या दो वोटर आईडी रखना गुनाह है?

भारत में दो वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के नियमों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (Representation of the People Act, 1950) के तहत, एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में दर्ज होना या दो अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है। दो वोटर आईडी रखने से कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान करने की कोशिश कर सकता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया के खिलाफ है।

दो वोटर आईडी रखने की सजा और जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक वोटर आईडी कार्ड रखता है, तो उसे मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। उसे एक साल की सजा या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों चीजें भी लगाई जा सकती है। 

दो वोटर आईडी क्यों बन जाते हैं?

कई बार लोग अनजाने में दो वोटर आईडी बनवा लेते हैं। दरअसल, यदि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह यानि एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाता है तो वह नया वोटर आईडी बनवा लेता है और अपने पुराने वोटर आईडी को कैंसिल नहीं कराता है। इसलिए दो वोटर आईडी बन जाते है। 

घर बैठे कैसे रद्द कराए वोटर आईडी

यदि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है और आप एक को कैंसिल कराना चाहते हैं। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। वहां पर वोटर आईडी को बंद करने का विकल्प मिल जाएगा। 

बिहार में एसआईआर

बता दें कि बिहार में एसआईआर (Special Intensive Revision) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए चलाया गया एक अभियान है, ताकि मतदाता सूची में गलतियों को ठीक किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। लेकिन विपक्ष ने एसआईआर पर आपत्ति जताई है। एसआईआर को लेकर संसद से लेकर बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर गरीब और वैध मतदाताओं को बाहर करने की कोशिश है।

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