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नई दिल्ली

दिल्ली में रेखा सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, पुलिस के झंझट से किया मुक्त

Business Licenses in Delhi: दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसमें साफ किया गया है कि इन सात सेवाओं के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस और NOC की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे व्यापारियों को बड़े झंझट से राहत मिली है।

नई दिल्लीJun 23, 2025 / 07:08 pm

Vishnu Bajpai

Business Licenses in Delhi: दिल्ली की रेखा सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, पुलिस के झंझट से किया मुक्त
Business Licenses in Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दिल्ली में सात सेवाओं से जुड़े व्यापार लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। यह कदम व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिससे अब व्यापारियों को दिल्ली पुलिस से लाइसेंस और गैर आपत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नई व्यवस्था के तहत रेस्तरां, स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, एम्यूजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम जैसी सात प्रमुख सेवाओं से जुड़े व्यापारियों को अब एमसीडी की वेबसाइट से ऑनलाइन स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त होंगे। यह लाइसेंस 60 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। इससे व्यापारियों को नए लाइसेंस प्राप्त करने में जहां आसानी होगी। वहीं इसमें पुलिस की एनओसी जरूरी नहीं होने से पुलिस के झंझट से मुक्ति भी मिल जाएगी।

दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसमें साफ किया गया है कि इन सात सेवाओं के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस और NOC की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होगा। इस फैसले के बाद व्यापारियों को निगम से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब अधिक समय और प्रयास खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोमवार को निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और नेता सदन प्रवेश वाही ने प्रेस वार्ता कर इस निर्णय की विस्तृत जानकारी दी।
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ऑनलाइन प्रक्रिया और दस्तावेज़ों की आवश्यकता

महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि इस नए आदेश से दिल्ली के हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी, खासकर उन व्यापारियों को जो इन सात सेवाओं से जुड़े हैं। अब वे निगम से सीधे ऑनलाइन माध्यम से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इन सेवाओं के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निगम के भवन निर्माण नियमों के तहत दिल्ली अग्नि सेवा (DFSS) से फायर NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि व्यापारियों को 60 दिन की समय सीमा में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा, बशर्ते वे सभी आवश्यक दस्तावेज़ निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें। अब तक, दिल्ली में कई व्यापारियों के लिए दिल्ली पुलिस के समक्ष लंबित लाइसेंस आवेदन थे, जो अब समाप्त हो गए हैं। करीब ढाई वर्षों तक पांच सौ से लेकर एक हजार तक नए लाइसेंस दिल्ली पुलिस के समक्ष लंबित थे, जिन्हें अब निगम से सीधे ऑनलाइन लिया जा सकेगा।

लाइसेंस नवीनीकरण में भी राहत

निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से सिर्फ नए लाइसेंस ही नहीं, बल्कि पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण में भी बड़ी राहत मिलेगी। पहले व्यापारियों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिल्ली पुलिस के समक्ष जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इसके लिए भी निगम से ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दिल्ली के व्यापारियों ने इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की है, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
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दरअसल, दिल्ली में स्थित 10,000 से अधिक रेस्तरां, 500 डिस्को, 200 से ज्यादा स्विमिंग पूल, 100 से अधिक ऑडिटोरियम और 40 से अधिक एम्यूजमेंट पार्क के व्यापारियों को अब किसी प्रकार की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली होटल महासंघ के महासचिव पवन मित्तल ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया और कहा कि इससे दिल्ली के 2,000 से ज्यादा होटल, गेस्ट हाउस और मोटल को भी बड़ी राहत मिलेगी।

अपलोड करने होंगे ये दस्तावेज

स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने से पहले व्यापारियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इनमें दिल्ली अग्नि सेवा विभाग से फायर NOC, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से NOC, मालिक का ओनरशिप सर्टिफिकेट, साइट प्लान, मालिक के घर का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, स्टाफ के मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट और CCTV सर्टिफिकेट शामिल हैं। इन दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करके व्यापारियों को अपने स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

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