ट्रैफिक की समस्या को भी बताया गंभीर
मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने ट्रैफिक की समस्या को भी गंभीर बताया। SC ने केरल के एक हाइवे पर 12 घंटे जाम पर सवाल उठाया। SC ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे लगते है तो वो टोल क्यों दे।
SC ने फैसला रखा सुरक्षित
एनएचएआई की याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार को इस मामले में चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने पिछले हफ्ते हाइवे पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगे ट्रैफिक जाम का बार-बार जिक्र किया।
‘टोल लेते है मगर सेवाएं नहीं देते’
NHAI से चीफ जस्टिस ने कहा था कि लोगों से आप टोल लेते हैं मगर सेवाएं नहीं देते हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण पूरा होने से पहले टोल लेने पर एनएचएआई को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि जब सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और हालत खराब है तो टोल क्यों वसूला जा रहा है।
तुषार मेहता ने बताया- 12 घंटे क्यों लगा जाम
वहीं NHAI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता ने कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि हाइवे पर 12 घंटे जाम इसलिए लगा क्योंकि वहां लॉरी पलट गई थी। मेहता की इस टिप्पणी पर पीठ ने कहा कि लॉरी अपने आप नहीं पलटी, गड्ढे की वजह से वो पलट गई थी।