scriptपेट में मरा बच्चा लेकर पांच दिन भटकती रही नाबालिग लड़की, आधार में गड़बड़ कर कराई थी शादी | Tamil Nadu Krishnagiri 16-year-old girl was a victim of child marriage and kept the dead foetus in her womb for several days | Patrika News
राष्ट्रीय

पेट में मरा बच्चा लेकर पांच दिन भटकती रही नाबालिग लड़की, आधार में गड़बड़ कर कराई थी शादी

तमिलनाडु के कृष्णागिरी में 16 वर्षीय लड़की बाल विवाह की शिकार हुई और कई दिनों तक मरे हुए भ्रूण को अपने गर्भ में रखे रही।

चेन्नईAug 20, 2025 / 10:58 am

Devika Chatraj

Ambulance

16 साल की लड़की मरे हुए भ्रूण को अपने गर्भ में रखे रही (File Photo)

तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में एक 16 वर्षीय लड़की, जो बाल विवाह की शिकार हुई और कई दिनों तक मरे हुए भ्रूण को अपने गर्भ में रखे रही, को मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी कृष्णागिरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (MCH) में भर्ती कराया। इस मामले ने बाल विवाह, आधार कार्ड में छेड़छाड़ और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में देरी जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया है।

टीएनआईई की रिपोर्ट से खुलासा

द टाइम्स ऑफ न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कृष्णागिरी में बाल विवाह से जुड़े आधार कार्ड में हेराफेरी का एक नया मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, गर्भ में भ्रूण की मृत्यु से पीड़ित यह नाबालिग लड़की पिछले पांच दिनों से नागमंगलम के आसपास भटक रही थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बार-बार प्रयासों के बावजूद, वह गर्भपात के लिए किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी।

आधार कार्ड में छेड़छाड़ का आरोप

जांच में पता चला कि लड़की के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर बाल विवाह कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि बदल दी थी। यह गड़बड़ी तब सामने आई जब लड़की पिछले हफ्ते अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराने नागमंगलम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंची। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और मंगलवार को लड़की को उसके गांव से नागमंगलम पीएचसी लाया गया। बाद में, उसे उचित इलाज के लिए कृष्णगिरि एमसीएच रेफर कर दिया गया।

कानूनी कार्रवाई शुरू

नागमंगलम पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में केलमंगलम पुलिस में शिकायत दर्ज की है। कृष्णगिरि जिला समाज कल्याण अधिकारी आर. शक्ति सुभाषिनी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग लड़की के पति के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेगा। उन्होंने कहा, “हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।”

Hindi News / National News / पेट में मरा बच्चा लेकर पांच दिन भटकती रही नाबालिग लड़की, आधार में गड़बड़ कर कराई थी शादी

ट्रेंडिंग वीडियो