अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी
चाईबासा निवासी भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं; यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है।” इस बयान को अमित शाह के खिलाफ मानहानिकारक बताते हुए कटियार ने कोर्ट का रुख किया था।कोर्ट का आदेश
इस मामले में अप्रैल 2022 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद फरवरी 2024 में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ। राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दिया, लेकिन चाईबासा कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जहां उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिली। हालांकि, मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका निस्तारित कर दी।22 मई 2025 को चाईबासा कोर्ट ने एक बार फिर गैर-जमानती वारंट जारी किया। आखिरकार, 6 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेशी दी। कोर्ट ने ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी।