छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस की डिक्शनरी से हटेंगे उर्दू-फारसी के शब्द, राजस्थान के मंत्री ने भी DGP को लिखा पत्र
छत्तीसगढ सरकार ने पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक और आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाने का फैसला लिया है।
मुचलका, रोजनामचा जैसे उर्दू-फारसी शब्द नहींं चलेंगे (File IMage)
छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस की डिक्शनरी से कठिन, पारंपरिक और आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाने का फैसला लिया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद जिले के पुलिस अधीक्षकों को भी इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हलफनामा की जगह शपथ पत्र, दफा की जगह धारा, फरियादी की जगह शिकायतकर्ता और चश्मदीद की जगह प्रत्यक्षदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया जाना तय किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अब अपनी कार्यवाही में अदम तामील, इन्द्राज, खयानत और गोश्वारा जैसे आम लोगों को समझ न आने वाले उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों के स्थान पर क्रमशः सूचित न होना, टंकन, हड़पना और नक्शा जैसे आसान शब्दों का उपयोग करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग ने ऐसे 109 शब्दों की सूची जारी की है जिसके स्थान पर सरल शब्दों को कार्यप्रणाली में शामिल किया जाएगा।
राजस्थान में भी मंत्री ने लिखा डीजीपी को पत्र
राजस्थान में भी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शनिवार को पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर पुलिस के कामकाज में उर्दू-फारसी शब्दों का इस्तेमाल रोककर हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।हालांकि इसका कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि चार-पांच माह पहले भी बेढम ने मुख्य सचिव व डीजीपी को पत्र लिख कर यह आग्रह किया था, उसके बाद हिंदी शब्दों का प्रयोग बढ़ा है लेकिन अभी उर्दू-फारसी शब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक नहीं लगी है।
ऐसे कठिन शब्द
हिंदी प्रयोग
अदम तामील
सूचित न होना
माल मशरूका
लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
शहादत
साक्ष्य
दाखिल खारिज
नामांतरण
इत्तिलानामा
सूचना पत्र
45 कलमबंद करना
न्यायालय के समक्ष कथन
शिनाख्त
पहचान
उर्दू-फारसी शब्दों के बजाय यह होंगे इस्तेमाल
अदम तामील
सूचित न होना
इन्द्राज
टंकन
खयानत
हड़पना
गोश्वारा
नक्शा
दीगर
दूसरा
नकबजनी
सेंध
माल मशरूका
लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
मुचलका
व्यक्तिगत बंध पत्र
रोजनामचा
सामान्य दैनिकी
शिनाख्त
पहचान
शहादत
साक्ष्य
शुमार
गणना
सजायाफ्ता
दण्ड प्राप्त
सरगना
मुखिया
सुराग
खोज
साजिश
षडयंत्र
अदालत दिवानी
सिविल न्यायालय
फौजदारी अदालत
दांडिक न्यायालय
इकरार नामा
प्रतिज्ञापन
बनाम विक्रय
पत्रक
इस्तीफा
त्याग पत्र
कत्ल
हत्या
कयास
अनुमान
खसरा क्षेत्र
पंजी
खतौनी
पंजी
गुजारिश
निवेदन
जब्त
कब्जे में लेना
जमानतदार
प्रतिभूति दाता
जमानत
प्रतिभूति
जरायम
अपराध
जबरन
बलपूर्वक
जरायम पेशा
अपराधजीवी
जायदादे मशरूका
कुर्क हुई सम्पत्ति
दाखिल खारिज
नामांतरण
सूद
ब्याज
हुजूर
श्रीमान/महोदय
हुलिया
शारीरिक लक्षण
हर्जाना क्षति
प्रतिपूर्ति
हलफनामा
शपथ पत्र
दफा
धारा
फरियादी
शिकायतकर्ता
मुत्तजर्रर
चोट
इत्तिलानामा
सूचना पत्र
कलमबंद करना
न्यायालय के समक्ष कथन
गैरहाजिरी
अनुपस्थिति
चस्पा
चिपकाना
चश्मदीद
प्रत्यक्षदर्शी
जालसाजी
कूटरचना
जिला बदर
निर्वासन
जामातलाशी
वस्त्रों की तलाशी
वारदात
घटना
साकिन
पता
जायतैनाती
नियुक्ति स्थान
हाजा स्थान
परिसर
मातहत
अधीनस्थ
जेल हिरासत
कब्जे में लेना
फौती
मृत्यु सूचना
इस्तगासा
छावा
मालफड
जुआ का माल मौके पर बरामद होना
अर्दली
हलकारा
किल्लत मुलाजमान
कर्मगण की कमी
तामील कुनन्दा
सूचना करने वाला
इमदाद
मदद
नजूल
राजभूमि
फरार
भागा हुआ
फीसदी
प्रतिशत
फेहरिस्त
सूची
फौत
मृत्यु
बयान
कथन
बेदखली
निष्कासन
मातहत
अधीन
मार्फत
द्वारा
मियाद
अवधि
रकबा
क्षेत्रफल
काश्तकार
कृषक
नाजिर
व्यवस्थापक
अमीन राजस्व
कनिष्ठ अधिकारी
राजीनामा
समझौता पत्र
वारदात
घटना
संगीन
गंभीर
विरासत
उत्तराधिकार
वसियत
हस्तांन्तरण लेख
वसूली
उगाही
शिनाख्त
पहचान
सबूत साक्ष्य
प्रमाण
दस्तावेज
अभिलेख
कयास
अनुमान
सजा
दण्ड
सनद
प्रमाण पत्र
सुलहनामा
समझौता पत्र
अदम चौक
पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
कैदखाना
बंदीगृह
तफतीश/तहकीकात
अनुसंधान/जाँच/विवेचना
आमद/रवाना/रवानगी
आगमन, प्रस्थान
कायमी
पंजीयन
तेहरीर
लिखित या लेखीय विवरण
इरादतन
साशय
खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त
निरस्तीकरण
खून आलुदा रक्त
रंजित/रक्त से सना हुआ
गवाह/गवाहन
साक्षी/साक्षीगण
गिरफ्तार/हिरासत
अभिरक्षा
तहत्
अंतर्गत
जख्त, जख्मी, मजरूब
चोट/घाव घायल/आहत
दस्तयाब
खोज लेना/बरामत
मौका ए वारदात
घटना स्थल
परवाना
परिपत्र/अधिपत्र
फैसला
निर्णय
हमराह
साथ में
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