क्या है यह बीज अनुदान योजना?
बिहार सरकार खरीफ फसलों के लिए किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत 90% तक अनुदान, जिससे बीज की कीमत मात्र ₹5 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। संकर (हाइब्रिड) धान पर 50% तक अनुदान। 10 वर्ष से कम अवधि के धान के बीज पर भी 50% तक सब्सिडी। इस अनुदान का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
कौन उठा सकता है लाभ?
बिहार के सभी किसान जो खरीफ फसलों की बुवाई करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों को बिहार राज्य बीज निगम की वेबसाइट (www.brbn.bihar.gov.in) (www.brbn.bihar.gov.in) या कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि और अन्य विवरण स्थानीय कृषि विभाग या वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। किसानों को क्या होगा फायदा?
- लागत में कमी: सब्सिडी से बीज की कीमत कम होने से खेती की लागत घटेगी।
- उन्नत बीज की उपलब्धता: हाइब्रिड और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों से फसल की पैदावार बढ़ेगी।
- आय में वृद्धि: बेहतर उत्पादन से किसानों की आय में इजाफा होगा।
- आत्मनिर्भरता: यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कैसे करें आवेदन?
किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, या अपडेटेड राजस्व रसीद जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। बीज वितरण “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा, इसलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है।
नकली बीज से सावधानी जरुरी
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित बीज ही खरीदें और नकली बीजों से सावधान रहें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें।