नाम ट्रांसफर न होने की वजह से लगा जुर्माना
मामले की जानकारी के अनुसार, अमिताभ बच्चन की रोल्स रॉयस फैंटम पर 18.53 लाख रुपये और आमिर खान की रोल्स रॉयस घोस्ट पर 19.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये कारें महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं और कागजों पर अभी भी दोनों अभिनेताओं के नाम पर हैं, क्योंकि यूसुफ शरीफ ने इन्हें अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया।
क्या है पूरा मामला?
कर्नाटक के नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन एक वर्ष से अधिक समय तक राज्य में उपयोग होता है, तो उसे स्थानीय स्तर पर पुनः पंजीकृत कराना और रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। आरटीओ के अनुसार, रोल्स रॉयस फैंटम 2021 से और घोस्ट 2023 से बेंगलुरु की सड़कों पर चल रही थीं, लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं किया गया।
नियमों का पालन नहीं किया गया
रोल्स रॉयस फैंटम को 2021 में टैक्स न चुकाने के लिए पहली बार चिह्नित किया गया था, लेकिन उस समय यह कार एक साल से कम समय के लिए बेंगलुरु में थी, इसलिए जुर्माना नहीं लगाया गया। हालांकि, अब दोनों कारें निर्धारित एक साल की अवधि से अधिक समय तक शहर में उपयोग में पाई गईं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
कौन हैं ‘केजीएफ बाबू’?
यूसुफ शरीफ, जिन्हें ‘केजीएफ बाबू’ के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड (केजीएफ) क्षेत्र के एक प्रमुख कारोबारी और राजनेता हैं। उन्होंने 2021 के कर्नाटक एमएलसी चुनावों में 1,744 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। इसके बावजूद, उन्होंने इन कारों का रोड टैक्स नहीं चुकाया और न ही इन्हें अपने नाम पर रजिस्टर कराया।
अमिताभ और आमिर का विवाद से कोई लेना-देना नहीं
हालांकि कागजों पर ये कारें अभी भी अमिताभ बच्चन और आमिर खान के नाम पर हैं, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने इन्हें कई साल पहले बेच दिया था। अमिताभ की फैंटम को 2019 में बेचा गया था, जबकि आमिर की घोस्ट का सटीक बिक्री समय स्पष्ट नहीं है। इस मामले में दोनों अभिनेताओं का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन उनके नामों के कारण यह खबर सुर्खियों में आ गई।
आरटीओ की कार्रवाई
बेंगलुरु आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए जुर्माना लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर यूसुफ शरीफ वैध दस्तावेज पेश नहीं करते, तो आगे और कार्रवाई हो सकती है।