scriptUP News: कुत्ता पालने वाले ध्यान दें! जल्द लागू होने वाले हैं नए नियम; जुर्माने का भी होगा प्रावधान | know strict rules before taking your dog out for walk in Uttar Pradesh Otherwise fine may be imposed | Patrika News
लखनऊ

UP News: कुत्ता पालने वाले ध्यान दें! जल्द लागू होने वाले हैं नए नियम; जुर्माने का भी होगा प्रावधान

UP News: उत्तर प्रदेश में पालतू कुत्ते की वजह से जुर्माना लग सकता है। अगर आप अपने डॉग को वॉक पर ले जाते हैं तो इससे जुड़े कड़े नियम पहले जान लीजिए।

लखनऊAug 02, 2025 / 12:50 pm

Harshul Mehra

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कुत्ता पालने वाले ध्यान दें! जल्द लागू होने वाले हैं नए नियम। फोटो सोर्स-Ai

UP News: कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए लखनऊ नगर निगम जल्द ही सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों के माउथ गार्ड अनिवार्य करेगा। पालतू कुत्तों के मल के लिए स्कूप रखना अनिवार्य करेगा। इसके अलावा लाइसेंसिंग को सख्त किया जाएगा।

जल्द रखा जाएगा प्रस्ताव

पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा का कहना है कि यह प्रस्ताव जल्द ही नगर निगम कार्यकारिणी के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पालतू कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं आम हो गई हैं, इसलिए कार्रवाई जरूरी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पालतू जानवरों पर माउथ गार्ड लगाने से काटने की संभावना ना के बराबर हो जाती है।

कूड़ेदान में डालना होगा पालतू कुत्ते का मल

इसके अलावा, पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्ते का मल अपने साथ रखना होगा और उसे कूड़ेदान में डालना होगा। जैसा कि कई देशों में ये नियम लागू हैं। वहीं अधिकारी नियमों के उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की भी योजना बना रहे हैं, और बार-बार उल्लंघन करने पर पालतू जानवर को जब्त भी किया जा सकता है।

लाइसेंस के लिए रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र होना जरूरी

डॉ. वर्मा ने बताया कि कुत्तों के लाइसेंस के लिए रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र (rabies vaccination certificate) और 2003 के कुत्ता नियंत्रण उप-नियमों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला शपथ पत्र आवश्यक है। लाइसेंस lmc।up।nic।in पर ऑनलाइन या लालबाग स्थित पशु कल्याण कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं।

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