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लखनऊ

हाउस टैक्स पर राहत: अब 30 जून 2025 तक मिलेगी छूट, ऑनलाइन भुगतान पर 10% और ऑफ लाइन पर 8% की छूट जारी

House Tax Relief Extended: नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। अब ऑनलाइन भुगतान पर 10% और ऑफलाइन भुगतान पर 8% की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 31 मई तक थी। महापौर सुषमा खर्कवाल ने नागरिकों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया।

लखनऊMay 31, 2025 / 09:27 am

Ritesh Singh

House Tax Discount Extended to 30 June 2025

House Tax Discount Extended to 30 June 2025. (Image Source: Patrika)

House Tax Discount 2025: लखनऊ नगर निगम की ओर से नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। जो लोग अभी तक हाउस टैक्स (संपत्ति कर) जमा नहीं कर पाए थे, उनके लिए छूट की आखिरी तारीख 31 मई से बढ़ाकर अब 30 जून 2025 कर दी गई है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देशित किया कि करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह छूट एक माह के लिए और बढ़ा दी जाए। अब तक हजारों करदाता इस छूट का लाभ ले चुके हैं, लेकिन कई नागरिक अभी भी विभिन्न कारणों से भुगतान नहीं कर पाए हैं। ऐसे में नगर निगम का यह कदम करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।

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क्या है छूट की नई व्यवस्था

  • नगर निगम द्वारा घोषित इस छूट योजना के तहत:
  • ऑनलाइन हाउस टैक्स भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  • ऑफलाइन (कैश/चेक आदि के माध्यम से नगर निगम कार्यालय में जमा करने पर) 8 प्रतिशत की छूट लागू रहेगी।
  • यह छूट अब 30 जून 2025 तक वैध है।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह योजना नागरिकों को डिजिटल भुगतान की ओर प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने से नगर निगम का राजस्व संग्रह भी तेज़ी से होता है और नागरिकों को कतार में खड़े होने की परेशानी से भी राहत मिलती है।
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 कितने लोगों ने लिया अब तक लाभ

महापौर सुषमा खर्कवाल के अनुसार छूट की यह योजना 1 अप्रैल से शुरू की गई थी और तब से अब तक लाखों रुपये का हाउस टैक्स जमा हो चुका है। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार:
  • अप्रैल और मई महीने में ऑनलाइन मोड से 60% से अधिक टैक्स जमा हुआ।
  • शेष 40% भुगतान ऑफलाइन मोड से हुआ।
  • यह आंकड़े यह दिखाते हैं कि शहर के नागरिक अब डिजिटल माध्यम को तेजी से अपना रहे हैं, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली भी पारदर्शी हो रही है।

क्यों बढ़ाई गई छूट की समयसीमा

महापौर ने बताया कि कई नागरिकों ने व्यक्तिगत रूप से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनुरोध किया था कि उन्हें हाउस टैक्स भुगतान के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। मई के अंत तक कुछ छुट्टियां और तकनीकी समस्याओं की वजह से कई लोग भुगतान नहीं कर पाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, छूट की अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना है।
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ऑनलाइन भुगतान कैसे करें

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नगर निगम ने एक सरल और तेज़ पोर्टल उपलब्ध कराया है। करदाता निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं:

  • नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (जैसे: www.nagarnigam.gov.in).
  • ‘Property Tax’ सेक्शन में जाएं।
  • अपना यूनिक प्रॉपर्टी आईडी या मोबाइल नंबर डालें।
  • संपत्ति का विवरण देखें और बकाया टैक्स की राशि जांचें।
  • ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से भुगतान करें।
  • भुगतान की रसीद डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
  • ऑनलाइन भुगतान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर और नगर निगम कार्यालय में सहायता डेस्क भी सक्रिय किया गया है।

नगर निगम की अपील

नगर निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते हाउस टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ लें और जुर्माने से बचें। 30 जून के बाद यह छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी और फिर भुगतान पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। साथ ही महापौर ने बताया कि शहर के विभिन्न वार्डों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकें और उसका लाभ उठा सकें।
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क्या होगा फायदा

  • नगर निगम को बेहतर और समय पर राजस्व संग्रह मिलेगा।
  • नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
  • डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • टैक्स बकाया की स्थिति में सुधार होगा।
  • नागरिकों और प्रशासन के बीच सकारात्मक संवाद बढ़ेगा।

नहीं जमा करने पर क्या होगा

  • अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक हाउस टैक्स नहीं जमा करता है, तो:
  • छूट समाप्त हो जाएगी।
  • उस पर देरी का जुर्माना (Penalty) और ब्याज (Interest) लगाया जा सकता है।
  • बार-बार अनदेखी करने पर नगर निगम कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, जैसे:
  • नोटिस भेजना,
  • संपत्ति सील करना,
  • कुर्की की प्रक्रिया शुरू करना।
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नगर निगम का यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत की सांस जैसा है जो किसी कारणवश अब तक अपना हाउस टैक्स नहीं भर पाए थे। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदमों के तहत इस छूट का ऑनलाइन माध्यम से लाभ लेना और भी आसान है। अगर आप अब तक अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं तो देर न करें — अब 30 जून 2025 तक छूट का लाभ उठाएं और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

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