जबरन विवाह का चौंकाने वाला मामला
महिला की ओर से दाखिल याचिका में दावा किया गया कि उसे कोर्ट परिसर के चेंबर में जबरन बुलाकर शादी के लिए मजबूर किया गया। आरोप है कि न केवल मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया, बल्कि चेंबर को बाकायदा फूलों से सजाया गया और शादी का मंच भी बनाया गया था। पूरी योजना एक फिल्मी विवाह सीन की तरह थी, जहां न चाहते हुए भी उसे विवाह के लिए बाध्य किया गया।
हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और पुलिस की रिपोर्ट
महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वजीरगंज थाने की पुलिस को तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और चौंकाने वाले साक्ष्य इकट्ठा किए।पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि चेंबर संख्या G.O.-31 को फूलों से सजाया गया था, अंदर शादी का मंच बनाया गया था और माहौल पूरी तरह से विवाह समारोह की थीम पर आधारित था। पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें अदालत में प्रस्तुत कीं, जिससे आरोप की पुष्टि हुई।
हाईकोर्ट का सख्त रुख: चेंबर किया गया सील
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने चेंबर संख्या G.O.-31 को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में अवैध कब्जा और गैरकानूनी गतिविधियों पर भी कड़ा संदेश दिया गया। अदालत ने कहा कि न्यायिक परिसर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।दो अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR के आदेश
हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में दो अधिवक्ताओं की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उन पर आपराधिक साजिश, बलपूर्वक विवाह कराने, और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे संगीन आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और महिला को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।