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Jio, Airtel, Vi और BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी! हर 30 दिन में बदल सकेंगे मोबाइल प्लान, जानें क्या है नया नियम?

DOT New Rules: दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल प्लान बदलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब Jio, Airtel, Vi और BSNL यूजर्स हर 30 दिन में प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलाव कर सकते हैं। जानिए क्या बदला और क्या रहेगा पहले जैसा।

भारतJun 15, 2025 / 06:13 pm

Rahul Yadav

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DOT New Rules Jio Airtel Vi BSNL Users Can Now Switch Mobile Plans Every 30 Days (Image Source: X)

DOT New Rules: देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर है। दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने मोबाइल प्लान बदलने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब Jio, Airtel, Vodafone Idea (Vi) और BSNL यूजर्स हर 30 दिन में अपना मोबाइल प्लान प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदल सकते हैं।

90 दिन का इंतजार अब सिर्फ 30 दिन

इससे पहले, यूजर्स को प्लान बदलने के बाद दोबारा कोई भी बदलाव करने के लिए 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 10 जून 2025 को जारी नवीनतम आदेश में DoT ने इस अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया है। यह कदम सितंबर 2021 में लागू हुए पुराने नियम को संशोधित करता है।

क्या है नया नियम? (DOT New Rules)

DoT के अनुसार, पहली बार प्लान बदलने के बाद यूजर अगले 30 दिन में फिर से बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई उपभोक्ता इस 30 दिन (या OTP आधारित 90 दिन) के लॉक-इन पीरियड के दौरान फिर से प्लान बदलना चाहता है, तो उसे टेलीकॉम कंपनी के अधिकृत आउटलेट पर जाकर फिजिकल KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

डिजिटल रूप से भी रहेगा विकल्प

यूजर्स अपने प्लान को बदलने के लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट या कस्टमर सर्विस सेंटर का सहारा ले सकते हैं। KYC के लिए उन्हें पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) दिखाने होंगे। यह प्रक्रिया पहले की तरह बनी रहेगी।
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यूजर्स को क्या होगा फायदा?

बेहतर कंट्रोल – ग्राहक अब अपनी जरूरत के मुताबिक हर महीने प्लान बदल सकते हैं।

फ्लेक्सिबिलिटी – ट्रैवलिंग या अस्थायी जरूरतों के लिए प्लान बदलना अब ज्यादा आसान हो गया है।
ट्रांसपेरेंसी – टेलीकॉम कंपनियों को अब हर बार प्लान बदलने पर यूजर को लॉक-इन पीरियड की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।

इन नियमों में कोई बदलाव नहीं

सभी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और रेगुलेटरी प्रक्रियाएं पहले की तरह रहेंगी।
OTP आधारित डिजिटल रूपांतरण के लिए अब भी 90 दिनों का कूल-ऑफ पीरियड लागू रहेगा।

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