CG Murder Case: 1-2 जून की रात कुल्हाड़ी से किया था वार
प्रारंभिक मर्ग जांच के पश्चात
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होमीसाईडल डेथ की पुष्टि होने पर थाना बोड़ला में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। चौकी पोड़ी प्रभारी उप निरीक्षक विमल लावनिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। बोड़ला एसडीओपी अखिलेश कौश्कि ने बताया कि विवेचना के दौरान परिस्थितियों को देखते हुए संदेह के आधार पर मृतक के भतीजे साहेबदास कुर्रे(45) और उसकी पत्नी सरोज बाई कुर्रे (42) निवासी प्रभाटोला को पूछताछ के लिए बुलाया गया।
कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने जमीन के मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लालच में हत्या करना स्वीकार किया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक मनीष मिश्रा साइबर सेल प्रभारी, चौकी प्रभारी विमल लावनिया, सउनि संदीप चौबे, सहायक उप निरीक्षक संजीव तिवारी, प्रधान आरक्षक लवकेश खरे, मनोज महोबिया, चुमन साहू, आरक्षक पुरन डाहीरे, राहुल कश्यप, सैनिक रमेनद्र चंद्रवंशी, महिला आरक्षक हुलसी चंद्रवंशी का योगदान रहा।
जब्त किए
आरोपी साहेबदास ने पुलिस को बताया कि उसने टंगिया से हमला कर चाचा अगमदास की हत्या की। पुलिस ने आरोपी के घर से घटना में प्रयुक्त धारदार टंगिया व उनकी
मोटरसाइकिल सीजी 09 जेआर 8364 को जब्त किया गया। सरोज बाई द्वारा घटना के समय पहने वस्त्र भी जब्त किए गए। दोनों आरोपियों को 11 जून 2025 को गिरतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।